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    डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला गैर-जमानती होगा।

               6 महीने से 7 साल तक की सजा, और 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है


    महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन और अध्यादेश लागू किया जाएगा। डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला गैर-जमानती होगा। अगर डॉक्टर या स्वास्थकर्मी को गंभीर चोट आई तो आरोपी को 6 महीने से 7 साल तक की सजा और 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है !
         

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