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    शराब व्यापारियों को जबलपुर हाइकोर्ट से मिली बड़ी राहत।



    भोपाल। मध्यप्रदेश के शराब व्यापारियों को जबलपुर हाइकोर्ट से मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने शराब ठेकेदारों को दी अंतरिम राहत। आबकारी विभाग की कार्यवाही पर लगाई रोक। शराब ठेकेदारों ने दाखिल की थी जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका। कोर्ट ने आबकारी विभाग से कहा- शराब ठेकेदारों के हितों का ख्याल रखते हुए लिया जाए निर्णय। 2 जून को होगी अगली सुनवाई। बता दें कि ठेकेदार और आबकारी विभाग में सारा विवाद लाइसेंस फीस और संचालन को लेकर है। मध्यप्रदेश लिकर एसोसिएशन के प्रवक्ता राहुल जायसवाल ने बताया- अगली सुनवाई से पहले आबकारी विभाग आबकारी ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। 6 मई से पहले औऱ बाद में जितने भी शराब संबंधी प्रकरण थे उन्हें एक साथ हाईकोर्ट ने सुना है।

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