जमातियों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर।
जमातियों को मिली हाइकोर्ट से बड़ी राहत।
8 जमातियों को कोर्ट से मिली जमानत।
वीजा की शर्तों और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दर्ज हुई थी एफआईआर। उल्लंघन करने के मामले में भोपाल के तलैया थाने में FIR हुई थी दर्ज।8 जमातियों को जबलपुर हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी।
5 किर्गिज़स्तान, 1 उज़्बेकिस्तान और 2 बिहार के लोगों पर दर्ज हुआ था मामला।
जबलपुर हाइकोर्ट के वकील अंकित सक्सेना ने दायर की थी जमानत याचिका।
जस्टिस सुजॉय पॉल ने याचिका पर सुनवाई कर 8 जमातियों को दी जमानत।
भोपाल जेल में 10 दिनों से बंद थे जमाती
15 मई को तलैया पुलिस ने मस्जिद से किया था गिरफ्तार।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से मिली जमातियों को बड़ी राहत।
विदेश से आए जमातियों को मिली ज़मानत।
पूरे देश में जमात के विषय के राजनीतिकरण होने के बाद पिछले सप्ताह भोपाल में विदेश से आए जमातियों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था, भोपाल ज़िला न्यायालय से ज़मानत की नामंज़ूरी के बाद इसकी अपील भोपाल के ज़िम्मेदार नागरिकों द्वारा उच्च न्यायालय में करी गई, श्री इक़बाल हफ़ीज़, श्री आरिफ़ गौहर, भोपाल विधायक आरिफ़ मसूद ने स्थानीय वक़ील श्री ज़फ़र राजा एवं उच्च न्यायालय के वक़ील श्री अंकित सक्सेना के माध्यम से उच्च न्यायालय में इस मुद्दे को संजीदगी से रखा और आज न्यायाधीश श्री पॉल की अदालत ने जमातियों को बैल देने के आदेश करे।
विधायक आरिफ़ मसूद का कहना है कि हमको उच्च न्यायालय से न्याय की पूरी उम्मीद थी क्यूँकि यह मुक़दमे सिर्फ़ राजनीतिक फ़ायदे के लिए लगाए गए हैं और देश संविधान से चलता है।
संपर्क :- अंकित सक्सेना, एडवोकेट, जबलपुर हाइकोर्ट
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से मिली जमातियों को बड़ी राहत।
विदेश से आए जमातियों को मिली ज़मानत।
पूरे देश में जमात के विषय के राजनीतिकरण होने के बाद पिछले सप्ताह भोपाल में विदेश से आए जमातियों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था, भोपाल ज़िला न्यायालय से ज़मानत की नामंज़ूरी के बाद इसकी अपील भोपाल के ज़िम्मेदार नागरिकों द्वारा उच्च न्यायालय में करी गई, श्री इक़बाल हफ़ीज़, श्री आरिफ़ गौहर, भोपाल विधायक आरिफ़ मसूद ने स्थानीय वक़ील श्री ज़फ़र राजा एवं उच्च न्यायालय के वक़ील श्री अंकित सक्सेना के माध्यम से उच्च न्यायालय में इस मुद्दे को संजीदगी से रखा और आज न्यायाधीश श्री पॉल की अदालत ने जमातियों को बैल देने के आदेश करे।
विधायक आरिफ़ मसूद का कहना है कि हमको उच्च न्यायालय से न्याय की पूरी उम्मीद थी क्यूँकि यह मुक़दमे सिर्फ़ राजनीतिक फ़ायदे के लिए लगाए गए हैं और देश संविधान से चलता है।
संपर्क :- अंकित सक्सेना, एडवोकेट, जबलपुर हाइकोर्ट
Mob :- 09752898989