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    विदेशों से आ रहे लोगों के लिए सरकार ने बदले नियम, 8 अगस्त से होंगे लागू

    नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वाले लोगों के लिए रविवार को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए, जो कि 8 अगस्त से प्रभावी होंगे। दिशा-निर्देशों के मुताबिक सभी यात्रियों को ऑनलाइन पोर्टल पर एक शपथ-पत्र देना होगा कि वे अनिवार्य रूप से 14 दिन के क्वारंटाइन में रहेंगे, जिसमें से 7 दिन के संस्थागत क्वारंटाइन का उन्हें भुगतान करना होगा और बाकी 7 दिन गृह पृथक-वास के दौरान अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी।
                  मंत्रालय ने कहा कि केवल विशेष मामलों जैसे कि गर्भावस्था, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी और 10 साल अथवा उससे कम उम्र के बच्चों वाले अभिभावकों को 14 दिनों के गृह पृथक-वास की अनुमति दी जा सकती है। दिशा-निर्देशों के मुताबिक विमान अथवा जहाज के पहुंचने पर केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही थर्मल जांच के बाद उतरने की अनुमति दी जाएगी।
                   इसके मुताबिक जमीनी सीमा के जरिए प्रवेश करने वाले यात्रियों को भी उपरोक्त सभी नियमों का पालन करना होगा और केवल ऐसे लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं। दिशा-निर्देशों के मुताबिक विमान अथवा जहाज के पहुंचने पर केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही थर्मल जांच के बाद उतरने की अनुमति दी जाएगी।
                   इसके मुताबिक जमीनी सीमा के जरिए प्रवेश करने वाले यात्रियों को भी उपरोक्त सभी नियमों का पालन करना होगा और केवल ऐसे लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं। 

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