पत्नी की जलाकर हत्या करने के बाद उसके अंगों को काटकर शहर में, बेटी की गवाही पर हत्यारे पति को हुई उम्रकैद की सजा
पत्नी की जलाकर हत्या करने के बाद उसके अंगों को काटकर शहर में अलग-अलग जगह फेंकने के आरोपी पति की चश्मदीद गवाह मृतका की चार साल की बेटी थी।
राजस्थान के अलवर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संदीप आनंद ने करीब चार साल पहले दीपावली की रात पत्नी की जलाकर हत्या करने के बाद उसके अंगों को काटकर शहर में अलग-अलग जगह फेंकने के आरोपी पति योगेश मल्होत्रा को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। इस मामले में चश्मदीद गवाह मृतका की चार साल की बेटी थी।
अपर लोक अभियोजक विजय सौगत ने बताया कि इस प्रकरण में तत्कालीन कोतवाली थानाधिकारी रामसिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 31 अक्टूबर 2016 को दीपावली के मौके पर गश्त के दौरान रात करीब 11.45 बजे थाने से सूचना मिली कि स्कीम-एक में कबूतर पार्क के पास मानव अंग पड़ा है। मौके पर झुलसी हालत में एक पैर मिला, जिसकी अंगुली में बिछिया थी। इसके बाद अलग-अलग दिन मृतक महिला के विभिन्न अंग अलग-अलग जगहों पर पड़े मिले। पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर संदिग्ध आरोपी की तलाश शुरू की।
सूचनाओं के आधार पर 4 नवंबर को संदिग्ध आरोपी योगेश उर्फ चूचू पुत्र दुर्गाप्रसाद मल्होत्रा निवासी मोहल्ला सक्कापाड़ी को हरियाणा से हिरासत में लेकर अलवर लाए। पूछताछ में आरोपी ने पत्नी आरती की जलाकर हत्या करने व सबूत नष्ट करने के लिए चाकू व आरी से शव के टुकड़े कर विभिन्न इलाकों में फेंकने की वारदात कबूल की। मामले के अनुसंधान अधिकारी तत्कालीन कोतवाल रामसिंह ने बताया कि जांच में सामने आया कि योगेश उर्फ चूचू ने घटना से करीब 5 साल पहले पटना बिहार की रहने वाली आरती से शादी की थी। उनके एक लड़की हुई।
आरती लोगों के घरों में झाडू-पोछा करती थी, जबकि आरोपी योगेश हलवाई व रंग-पेंट का काम करता था। योगेश अपनी पत्नी आरती के चरित्र पर शक करने लगा था। इससे दोनों के बीच झगड़े होते थे। इसी कारण उसने दीपावली की रात पत्नी की केरोसिन छिड़क और आग लगाकर हत्या कर दी। सबूत नष्ट करने के लिए उसने पत्नी के शव के अंगों को काटकर शहर में अलग-अलग जगह डाल दिए।